रेप में फंसे IIT के प्रोजेक्ट मैनेजर को नहीं मिली जमानत, पीड़िता बोली- दूसरी लड़की के साथ थे संबंध

कानपुर : IIT कानपुर में नॉर्थ ईस्ट की इंजीनियर युवती से रेप के आरोपी प्रोजेक्ट मैनेजर शुभम मालवीय की जमानत याचिका एससी/एसटी कोर्ट ने खारिज कर दी। पीड़िता ने कोर्ट में आरोपी के खिलाफ वॉट्सऐप चैट, कॉल रिकॉर्डिंग और मेडिकल रिपोर्ट पेश की। उसने बताया कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर महीनों यौन शोषण किया और दूसरे महिला से रिश्ते होने के बावजूद उसे फंसाया। पुलिस ने रेप की धारा भी जोड़ दी, और आरोपी को जेल भेज दिया। 21 फरवरी को कोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज की।

क्या है पूरा मामला

बता दें कि आईआईटी कानपुर में एक नॉर्थ ईस्ट की रहने वाली 25 वर्षीय इंजीनियर युवती से रेप के मामले में आरोपी प्रोजेक्ट मैनेजर शुभम मालवीय की जमानत याचिका एससी/एसटी कोर्ट ने खारिज कर दी। आरोपी के खिलाफ यह मामला एक गंभीर यौन शोषण और धोखाधड़ी के रूप में सामने आया है। पीड़िता ने कोर्ट में आरोपी के खिलाफ महत्वपूर्ण साक्ष्य पेश किए, जिसमें वॉट्सऐप चैट, कॉल रिकॉर्डिंग और मेडिकल रिपोर्ट शामिल थीं, जो आरोपी की दोषपूर्ण गतिविधियों को साबित करती हैं।

यह मामला अक्टूबर 2023 का है, जब आरोपी शुभम मालवीय, जो IIT कानपुर में एक प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर काम कर रहा था, ने 25 वर्षीय युवती से दोस्ती का प्रस्ताव रखा था। युवती मूल रूप से अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली थी और IIT कानपुर के एक प्रोजेक्ट में इंजीनियर के रूप में काम कर रही थी। शुभम ने उसे धीरे-धीरे विश्वास में लिया और दोनों के बीच दोस्ती और नजदीकी बढ़ने लगी। एक कॉन्फ्रेंस के दौरान शुभम ने युवती से उसके परिवार और पसंद-नापसंद के बारे में बातें की, और इसके बाद ऑफिस में भी नजदीकी बढ़ाने का प्रयास किया। उसने युवती का नंबर लिया और नियमित रूप से मैसेज भेजने लगा।

शादी का झांसा देकर किया था युवती का शोषण

शुरुआत में दोस्ती के बहाने से शुभम ने युवती को अपनी ओर आकर्षित किया। बाद में उसने शादी का झांसा देकर युवती के साथ यौन शोषण करना शुरू कर दिया। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने उसे महीनों तक यौन शोषण किया और शादी के वादे किए। जब युवती को इस धोखे का एहसास हुआ और उसने आरोपी के बारे में ज्यादा जानकारी हासिल की, तो उसे पता चला कि आरोपी का किसी और लड़की से भी संबंध था, जिसका नाम उसके फोन में “गोलू-मोलू” के नाम से सेव था।

जब पीड़िता ने आरोपी से इसका विरोध किया, तो उसने गुस्से में आकर युवती का गला दबाया और मारपीट की। इसके बाद, आरोपी ने युवती को मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान किया। पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने उसे शराब और सिगरेट पिलाकर बलात्कारी कृत्य किया और उसके खिलाफ किसी तरह का विरोध करने की स्थिति नहीं बनने दी।

युवती ने 26 जनवरी 2024 को कानपुर के कल्याणपुर थाने में रेप, शारीरिक उत्पीड़न, और धमकी देने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए रेप की धारा भी जोड़ दी। मेडिकल परीक्षण के बाद यह साबित हुआ कि पीड़िता के साथ बलात्कार हुआ था, और इसके आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया।

आरोपी शुभम मालवीय की जमानत याचिका 20 फरवरी 2024 को कोर्ट में दाखिल की गई थी। इस पर 21 फरवरी को विशेष न्यायाधीश विकास गोयल की अदालत में सुनवाई हुई। पीड़िता के अधिवक्ता दिशा आरोड़ा ने अदालत में कई महत्वपूर्ण साक्ष्य पेश किए, जिनमें आरोपी और पीड़िता के बीच की कॉल रिकॉर्डिंग, वॉट्सऐप चैट, कॉल डिटेल्स, और मेडिकल रिपोर्ट शामिल थे। इसके अलावा, पीड़िता ने यह भी साबित किया कि आरोपी का एक अन्य महिला से भी संबंध था, जिसका नाम “गोलू-मोलू” के नाम से आरोपी के फोन में सेव था।

अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि आरोपी ने पीड़िता को धोखा देने के लिए शादी का झूठा वादा किया और महीनों तक उसका शारीरिक शोषण किया। जब पीड़िता को सच्चाई का पता चला, तो आरोपी ने उसे मारपीट की और धमकाया। इन सब साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए, अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।

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