
अधिकारियों ने जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में माता वैष्णो देवी मंदिर तक जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए आधार शिविर कटरा में शराब और मांसाहारी भोजन की बिक्री, रखने और सेवन पर प्रतिबंध को अगले दो महीनों के लिए बढ़ा दिया है। यह आदेश कटरा से त्रिकुटा पहाड़ी वैष्णो देवी तक के 12 किलोमीटर के मार्ग पर लागू होगा। अधिकारियों ने बताया कि यह प्रतिबंध जारी होने की तारीख से अगले दो महीनों तक लागू रहेगा, और जब तक इसे वापस नहीं लिया जाता, तब तक इसे प्रभावी माना जाएगा।
प्रतिबंध के प्रमुख बिंदु:
कटरा और त्रिकुटा पहाड़ी तक जाने वाले 12 किलोमीटर के मार्ग पर शराब और मांसाहारी भोजन की बिक्री, रखने और सेवन पर प्रतिबंध लगाया गया है।
यह प्रतिबंध कटरा से त्रिकुटा पहाड़ी तक के सभी इलाकों पर लागू होगा और यह आदेश जारी होने की तारीख से अगले दो महीनों तक प्रभावी रहेगा।
प्रतिबंधित क्षेत्र:
यह प्रतिबंध कटरा के उप-मंडल मजिस्ट्रेट पीयूष धोत्रा द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत लगाया गया है।
प्रतिबंध कटरा से लेकर त्रिकुटा पहाड़ी पर स्थित पवित्र गुफा और आसपास के क्षेत्रों तक फैला होगा। इसके अलावा, कटरा-टिकरी सड़क और कटरा-जम्मू सड़क के दोनों ओर 200 मीटर तक के इलाकों में भी यह प्रतिबंध लागू होगा।
गांवों पर प्रभाव:
कटरा के आसपास के कई गांवों में भी शराब और मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लागू होगा, जिनमें अरली, हंसाली, मटयाल, चंबा, सेरली, भगता, कुंदरोरियां, कोटली बजलियान, नोमैन, मघाल गांव आदि शामिल हैं।
नौ देवियां और आसपास के क्षेत्र:
कटरा से नौ देवियां और अघार जित्तो तक के क्षेत्रों और बाजारों में भी शराब और मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा, कटरा-रियासी सड़क के दोनों ओर 200 मीटर, रेलवे स्टेशन कटरा-सूल सड़क के दोनों ओर 200 मीटर, तथा पंथाल-दोमेल सड़क के दोनों ओर 100 मीटर के दायरे में भी यह प्रतिबंध लागू होगा।
पहला आदेश:
यह आदेश पहले 4 दिसंबर 2024 को भी जारी किया गया था, जिसमें कटरा और आसपास के क्षेत्रों में शराब और मांसाहारी भोजन की बिक्री, रखने और सेवन पर प्रतिबंध लगाया गया था।
अधिकारियों का कहना है कि यह कदम तीर्थयात्रियों के धार्मिक और सांस्कृतिक अनुभव को सुरक्षित और पवित्र रखने के उद्देश्य से उठाया गया है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े।