महिला डॉक्टर का दोषी संजय राय पर आरोप सिद्ध… फांसी या उम्रकैद, जानिए क्या मिली सजा

आर. जी. कर मेडिकल कॉलेज में युवा‌ महिला डॉक्टर के साथ हुए बलात्कार और हत्या के मामले में सियालदह के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने आज शनिवार को फैसला सुनाया। कोर्ट ने आरोपी संजय राय पर लगे दोष को सही करार कर दिया है। संजय राय पर महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म व हत्या करने का दोष सिद्ध हो गया है। अदालत सोमवार को संजय राय की सजा का एलान करेगी।

बता दें कि यह घटना 9 अगस्त 2024 को घटी थी, जब अस्पताल परिसर से महिला डॉक्टर का शव बरामद हुआ था। इस मामले ने पूरे पश्चिम बंगाल में भारी आक्रोश पैदा कर दिया था। अब 162 दिनों बाद इस मामले में फैसला सुनाया जाना है। शनिवार को सुबह से ही सियालदह कोर्ट के चारों तरफ भीड़ जुटने लगी है और पुलिस ने भी सुरक्षा के मद्देनजर अतिरिक्त व्यवस्था की है।

शुरुआती जांच में कोलकाता पुलिस ने 24 घंटे के भीतर एक सिविक वॉलंटियर संजय रॉय को गिरफ्तार किया। बाद में कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर इस मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपी गई। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में गिरफ्तार सिविक वॉलंटियर को इस अपराध का मुख्य आरोपित बताया है।

निचली अदालत में अब तक 50 लोगों की गवाही दर्ज की गई है, जिनमें मृतक डॉक्टर के पिता, जांच अधिकारी, फोरेंसिक विशेषज्ञ और मृतक के सहकर्मी शामिल हैं। महीनों तक चली जांच के बाद, यह मुकदमा 11 नवंबर 2024 को शुरू हुआ था और अब अपने अंतिम चरण में है।

इस घटना ने राज्य भर में अभूतपूर्व जनाक्रोश पैदा किया। कोलकाता और अन्य शहरों में रैलियां, मशाल जुलूस और मानव शृंखला बनाई गई। विरोध प्रदर्शनों के कारण कई सांस्कृतिक और खेल आयोजनों को रद्द करना पड़ा, जिनमें कोलकाता का हाई-प्रोफाइल फुटबॉल डर्बी भी शामिल था।

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