आज यानी 15 जनवरी, 2025 आयकर रिटर्न (Income Tax Return – ITR) दाखिल करने की आखिरी तारीख है। यदि आपने अब तक अपना आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है, तो यह आपके लिए आखिरी मौका है। आयकर विभाग ने यह तारीख निर्धारित की है, और इस दिन के बाद रिटर्न दाखिल करने पर आपको जुर्माना या पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपको यह चिंता हो रही है कि आप समय पर रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे, तो जानिए इस विषय में आपको क्या करना चाहिए और क्या संभावनाएं हो सकती हैं।
क्या होता है आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करना?
आयकर रिटर्न (ITR) एक दस्तावेज़ है, जिसे प्रत्येक आयकरदाता को अपनी सालाना आय और भुगतान किए गए टैक्स को सरकार के पास दाखिल करना होता है। इसे आयकर विभाग की वेबसाइट या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से ऑनलाइन दाखिल किया जा सकता है। यदि आप सरकारी नियमों के अनुसार टैक्स देते हैं, तो यह प्रक्रिया आपके लिए अनिवार्य होती है।
आखिरी तारीख का महत्व
15 जनवरी तक आयकर रिटर्न दाखिल करना एक अनिवार्य प्रक्रिया है, ताकि आपको किसी प्रकार की पेनल्टी या जुर्माना ना हो। यदि आप आखिरी तारीख के बाद रिटर्न दाखिल करते हैं, तो आपको देरी के लिए अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है, जो आपकी टैक्स देनदारी को बढ़ा सकता है। इसलिए, आज आखिरी तारीख होने के कारण, आपको इस प्रक्रिया को समय रहते पूरा कर लेना चाहिए।
अगर आपने अभी तक रिटर्न दाखिल नहीं किया, तो क्या करें?
- जल्दी से फाइल करें: अगर आपने अभी तक रिटर्न नहीं भरा है, तो तुरंत इसे ऑनलाइन या किसी टैक्स प्रोफेशनल की मदद से दाखिल करें।
- ऑनलाइन रिटर्न फाइल करें: आयकर विभाग की वेबसाइट या मोबाइल ऐप के माध्यम से अपना रिटर्न फाइल करें। यह प्रक्रिया आसान और तेज है।
- सभी दस्तावेज तैयार रखें: अपने पैन कार्ड, आय का विवरण, बैंक खाता विवरण, और सभी टैक्स कटौती प्रमाण पत्र (जैसे 80C, 80D) एकत्रित करें।
- आधिकारिक साइट का उपयोग करें: हमेशा आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से ही रिटर्न फाइल करें ताकि आपकी जानकारी सुरक्षित रहे।
आखिरी तारीख के बाद क्या होगा?
- देरी से शुल्क: यदि आप अंतिम तिथि के बाद रिटर्न दाखिल करते हैं, तो आपको जुर्माना देना होगा। यह जुर्माना ₹5,000 तक हो सकता है यदि रिटर्न दाखिल करने की तारीख 31 मार्च 2025 तक है। ₹10,000 का जुर्माना भी हो सकता है, यदि आप इससे बाद में दाखिल करते हैं।
- रिफंड में देरी: अगर आप रिफंड का दावा कर रहे हैं, तो इसे प्राप्त करने में देरी हो सकती है।
- सुनवाई के लिए उपस्थित होने की संभावना: अगर आपकी आय या टैक्स भुगतान में कुछ गड़बड़ पाई जाती है, तो आपको आयकर विभाग से नोटिस मिल सकता है और आपको उत्तर देना होगा।
क्या आपको चिंता करने की आवश्यकता है?
अगर आपने समय पर रिटर्न दाखिल नहीं किया है, तो थोड़ी चिंता स्वाभाविक हो सकती है, लेकिन अब भी देर नहीं हुई है। आप अपनी आयकर रिटर्न को आज ही दाखिल कर सकते हैं और देरी के जुर्माने से बच सकते हैं। अगर आप कुछ भी सुनिश्चित नहीं हैं, तो एक टैक्स कंसल्टेंट की मदद लें, जो आपको सही दिशा में मार्गदर्शन कर सकते हैं।