जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन के निर्देशानुसार पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य कर दी गई है। इस रजिस्ट्री के माध्यम से प्रदेश के कृषकों के विवरण को एग्री स्टैक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर संकलित किया जाएगा।जिलाधिकारी ने सभी किसानों से अपील की है कि समय पर रजिस्ट्री कराएं और योजना का लाभ उठाएं। जिन किसानों द्वारा फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराई जाएगी, उन्हें पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। रजिस्ट्री में किसान का नाम, पिता का नाम, गाटा संख्या, मोबाइल नंबर, आधार विवरण और ईकेवाईसी जैसी जानकारी शामिल की जाएगी।
कैसे करें आवेदनकिसान अपने आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और खतौनी की प्रति के साथ, एंड्रॉयड मोबाइल लेकर नजदीकी जन सेवा केंद्र अथवा गांव में आयोजित विशेष कैंप के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। सत्यापन उपरांत किसानों को गोल्डन कार्ड प्रदान किया जाएगा।
कर्मचारियों की तैनाती और योजना का संचालनफार्मर रजिस्ट्री का कार्य सुचारु रूप से संपन्न कराने के लिए राजस्व विभाग: 283 लेखपाल, कृषि विभाग से 56 कर्मचारी एवं पंचायत विभाग के 742 पंचायत सहायककी ड्यूटी लगाई गई है। तहसील स्तर पर एसडीएम और ब्लॉक स्तर पर खंड विकास अधिकारी नोडल अधिकारी होंगे। पर्यवेक्षण के लिए सहायक विकास अधिकारी (कृषि/पंचायत) को जिम्मेदारी दी गई है।
प्रशिक्षण और अभियान की शुरुआतसभी कर्मचारियों को मास्टर ट्रेनर्स के माध्यम से प्रशिक्षित किया जा चुका है। दो से 31 दिसंबर तक राजस्व ग्रामों में विशेष कैंप लगाकर पंजीकरण किया जाएगा।