सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में ट्रायल कोर्ट से हाई कोर्ट ट्रांसफर की गई 18 याचिकाओं को सुनवाई योग्य मानने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को मुस्लिम पक्ष की ओर से चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई टाल दी है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि यह देखा जाएगा कि क्या हाई कोर्ट की सिंगल बेंच के फैसले की अपील हाई कोर्ट की बड़ी बेंच में संभव है।
इस मामले में हिन्दू पक्ष ने पहले ही केवियट दाखिल कर रखा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक अगस्त को कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामले में 18 याचिकाओं को सुनवाई योग्य माना था। हाई कोर्ट ने इन 18 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की मांग भी मंजूर कर ली थी। हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल इन 18 याचिकाओं में विवादित स्थल को श्रीकृष्ण जन्मभूमि बताकर उसे हिंदूओं को सौंपने की मांग की गई है।