अमेरिका में बीते दिनों दिए गए भड़काऊ बयान मामले में कांग्रेस नेता सांसद राहुल गांधी को यहां न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। उनके खिलाफ दाखिल अर्जी पर सुनवाई के बाद गुरूवार को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चतुर्थ/एमपी-एमएलए नीरज कुमार की कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। पिछली सुनवाई के बाद न्यायालय ने आदेश के लिए तिथि गुरूवार मुकर्रर की थी।
सारनाथ थाना क्षेत्र के तिलमापुर गांव के पूर्व प्रधान नागेश्वर मिश्र ने अपने अधिवक्ताओं के जरिए न्यायालय में अर्जी दाखिल की थी। अर्जी के जरिए मिश्र ने कहा था कि पिछले दिनों अमेरिका दौरे पर गए कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने बयान देते हुए कहा था कि, ‘भारत में सिक्खों के बीच असुरक्षा का माहौल है। उन्हें पगड़ी और कड़ा पहनने का अधिकार नहीं है और न ही उन्हें गुरुद्वारों में जाने की अनुमति है। पूर्व प्रधान ने कांग्रेस सांसद पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगा कर कहा कि उनके बयान से लोग आहत हैं । ऐसे में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ उचित धारा में रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश देने की न्यायालय से मांग की थी। साक्ष्यों के अभाव में वाद को खारिज कर दिया गया। न्यायालय ने कहा कि जिस बयान के खिलाफ कोर्ट से मुकदमा दर्ज करने का अनुरोध किया गया वह बयान अमेरिका में दिया गया है। इस मामले में मुकदमा दर्ज करने के लिए पूर्व अनुमति प्राप्त करने संबंधी अभिलेख कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किया गया।