दिल्ली हाई कोर्ट में आज आबकारी घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने के आदेश पर रोक लगाने से मना कर दिया है। इस संबंध में हाईकोर्ट जस्टिस मनोज कुमार ओहरी की बेंच ने ईडी को नोटिस भेजा है। इस मामले में 20 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी।
गुरुवार काे हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए अरविंद केजरीवाल की ओर से उनके अधिवक्ता एन हरिहरन पेश हुए थे। केजरीवाल के वकील ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर अभियोजन चलाने को लेकर जरूरी अनुमति के लिए संज्ञान ले लिया है, जो कानूनी रूप से वैध नहीं है। ऐसे में ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई जाए।