अमानतुल्लाह खान को कोर्ट से नहीं मिली राहत: वक्फ बोर्ड के मनी लांड्रिंग मामले मे न्यायिक हिरासत 16 नवंबर तक बढ़ी  

दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज जीतेंद्र सिंह ने दिल्ली वक्फ बोर्ड की भर्ती से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की न्यायिक हिरासत 16 नवंबर तक बढ़ा दी है। अमानतुल्लाह खान की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही थी, जिसके बाद आज कोर्ट में पेश किया गया। अमानतुल्लाह खान ने नियमित जमानत याचिका दाखिल की है, जिस पर 7 नवंबर को सुनवाई होनी है।

ईडी ने 2 सितंबर को अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार किया था। ईडी के मुताबिक दिल्ली वक्फ बोर्ड की भर्ती में गड़बड़ियों में अमानतुल्लाह खान ही मुख्य आरोपित हैं। इस मामले में चार लोग पहले गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जो अभी न्यायिक हिरासत में हैं। ईडी के मुताबिक अमानतुल्लाह खान ने आपराधिक गतिविधियों से काफी संपत्ति अर्जित करके अपने सहयोगियों के नाम पर अचल संपत्ति खरीदी है। छापे के दौरान कई दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य ऐसे मिले हैं जिनसे पता चलता है कि वो मनी लांड्रिंग के अपराध में लिप्त हैं।

ईडी ने 110 पन्नों की पूरक चार्जशीट दाखिल की है। ईडी ने 29 अक्टूबर को इस मामले में अमानतुल्लाह के खिलाफ पूरक चार्जशीट दाखिल की थी, जिस पर कोर्ट 6 नवंबर को सुनवाई करेगा। ईडी ने पूरक चार्जशीट में अमानतुल्लाह के अलावा एक महिला मरियम सिद्दीकी को भी आरोपित बनाया है लेकिन अभी तक उसे गिरफ्तार नहीं किया गया है।

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