श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। जहाँ श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में हिंदू पक्ष ने 18 याचिकाएं दायर की थीं और शाही ईदगाह मस्जिद की जमीन को हिंदुओं की बताया था।
साथ ही हिंदू पक्ष ने वहां पूजा करने का अधिकार की मांग की थी। वहीं मुस्लिम पक्ष ने प्लेसिस ऑफ वर्शिप एक्ट, वक्फ एक्ट, लिमिटेशन एक्ट और स्पेसिफिक पजेशन रिलीफ एक्ट का हवाला देते हुए हिंदू पक्ष की सभी याचिकाओं को खारिज किए जाने की दलील पेश की थी। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की आर्डर 7 रूल 11 की आपत्ति वाली अर्जी खारिज कर दी है। यह फैसला जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने सुनाया है।