सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस साल हुए नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET) UG परीक्षा से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई शुरू कर दी है ।
शीर्ष अदालत NEET UG 2024 परीक्षा में हुई अव्यवस्था और पेपर लीक के आरोपों के बीच दोबारा NEET EXAM कराने के निर्देश से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है।
रिपोर्टों के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की बेंच NEET-UG परीक्षा से संबंधित 38 याचिकाओं पर सुनवाई करने के लिए तैयार है।
हाल ही में, NEET परीक्षा आयोजित करने के लिए जिम्मेदार सेंटर और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि परीक्षा को रद्द करना “अनुत्पादक” होगा और किसी भी सबूत के अभाव में लाखों ईमानदार उम्मीदवारों को “गंभीर रूप से खतरे में” डाल देगा।
NEET UG 2024 परीक्षा 5 मई को भारत के सैकड़ों केंद्रों पर आयोजित की गई थी जिसके परिणाम निर्धारित दिन से दस दिन पहले 4 जून को घोषित किए गए थे।
एनटीए ने इस साल मेडिकल परीक्षा में 67 टॉपर्स के साथ दर्जनों छात्रों को परीक्षा में पूरे नंबर दिए।
इससे एनटीए के अंकन प्रणाली में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए छात्रों और संगठनों द्वारा NEET की दोबारा परीक्षा का विरोध और गूंज उठी। कई छात्रों ने कई केंद्रों पर पेपर लीक होने का भी आरोप लगाया और कहा कि कई टॉपर और ज्यादा नंबर प्राप्त करने वाले छात्र एक ही क्षेत्र या परीक्षा केंद्र से थे।
केंद्र और एनटीए ने 13 जून को अदालत को बताया कि उन्होंने 1,563 उम्मीदवारों को दिए गए ग्रेस नंबर रद्द कर दिए हैं।
उन्हें या तो दोबारा परीक्षा देने या समय की हानि के लिए दिए गए ग्रेस नंबर वापस लेने का विकल्प दिया गया।