हरिद्वार। नए कानून के तहत पहली एफआईआर हरिद्वार जनपद में दर्ज की गयी है। ज्वालापुर कोतवाली में बिजनौर निवासी विपुल भारद्वाज की डिजिटल तहरीर पर चाकू के बल पर मोबाइल लूट के मामले में बीएनएस की धारा 309 (4) के तहत दो अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर करने के बाद उन्हें डिजिटल हस्ताक्षर की गयी एफआईआर की कापी दी गयी।
सीओ शांतनु पराशर ने वादी विपुल भारद्वाज को एफआईआर की कापी सौंपी और विवेचक को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उत्तराखंड में भी तीन नए कानून लागू किए गए हैं। लागू किए गए नए कानून के तहत पहला मुकदमा हरिद्वार में दर्ज किया गया है।