बरेली: नए कानून के तहत पहला मुकदमा दर्ज

बरेली। जनपद में नए कानून के तहत शहर की ऐतिहासिक कोतवाली में पहला मुकदमा दर्ज हो गया है। एडीजी रमित शर्मा के मुताबिक कोतवाली में जोन का पहला मुकदमा अमरोहा में दर्ज होने के साथ बरेली में पहला मुकदमा कोतवाली में दर्ज हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि हालांकि इसे कंफर्म इसलिए नहीं कहा जा सकता कहीं ऐसा ना हो इससे पहले किसी थाने में कोई मुकदमा दर्ज हुआ हो।

एडीजी रमित शर्मा ने नए कानून के स्वागत कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है। आज के नए तीन कानून अस्तित्व में आ गए है। जिससे लोगों को नए कानून के तहत तय समय में न्याय मिलना आसान हो गया है। इस कानून में सबसे खास बात यह भी है कि इन कानून के तहत गंभीर अपराधों में शामिल लोगों को हथकड़ी लगाकर कोर्ट के सामने पेश किया जा सकेगा। इस मौके पर एडीजी रमित शर्मा ने कोतवाली परिसर में वृक्षारोपण करके पर्यावरण को स्वच्छ रखने का भी संदेश दिया।

अपर निदेशक अवधेश पांडे ने बताया कि नए कानून तहत तय समय मे मेडिकल रिपोर्ट देने, तय समय मे न्याय मिलना सुलभ हो सकेगा। साथ ही गंभीर अपराधों में शामिल अपराधी को पुलिसकर्मी  हथकड़ी पहना सकेंगे । पीड़ित मोबाइल से भी अपनी शिकायत कर सकेगा और तीन दिन के अंदर थाने पहुंचकर अपनी शिकायत को पंजीकृत करा सकेगा।

साथ ही मोबाइल पर भेजे गए बयान पर साक्ष्य के रूप में मान्य होंगे। एसपी ट्रैफिक शिवराज प्रजापति ने कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में कहा कि नए कानून से जनता को और आसानी से न्याय मिल सकेगा। आज से नए कानून पुराने कानून की जगह ले चुके है।

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