सीतापुर। जिला खाद्य विपणन अधिकारी रतन कुमार शुक्ला ने बताया कि निर्गत गेंहूँ क्रय सम्बन्धी समय-सारिणी के अनुसार गेंहूँ खरीद 15 मार्च 2024 से 15 जून 2024 तक कराये जाने के निर्देश है। पिछले वर्ष के सापेक्ष इस वर्ष रू0 150 की वृद्धि करते हुए गेहूं का समर्थन मूल्य रू० 2275 प्रति कुन्तल निर्धारित किया गया है। जनपद में खाद्य विभाग के 22, पी०सी०एफ० के 30, पी०सी०यू० के 35, यू०पी०एस०एस० के 08, भारतीय खाद्य निगम के 12 एवं मण्डी समिति के 03 कुल 110 गेंहूँ क्रय केन्द्र अनुमोदित किए गए हैं।
उन्होंने बताया कि जनपद में गेंहूँ कृषक पंजीकरण 01 जनवरी 2024 से प्रारम्भ है। अद्यतन तिथि तक 565 किसानों द्वारा कृषक पंजीकरण कराया गया है। कृषक गेंहूँ विक्रय के पूर्व किसी भी जनसुविधा केन्द्र, साइबर कैफे, मोबाइल फोन तथा मोबाइल ऐप के माध्यम से खाद्य विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण/नवीनीकरण आवश्यक है। जनपद में धान क्रय केन्द्रों पर कृषक जाकर अपना गेंहूँ पंजीकरण करा सकते है।
खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में धान खरीद हेतु पंजीकरण करवा चुके कृषकों को गेंहूँ विक्रय हेतु पुनः पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है, परन्तु पंजीकरण का नवीनीकरण कराना होगा। गेंहूँ बिक्री हेतु (ओ0टी0पी0) आधारित पंजीकरण की व्यवस्था है। कृषक पंजीकरण हेतु वर्तमान मोबाइल नंबर अंकित कराएं एवं एस0एम0एस0 द्वारा प्रेषित ओ0टी0पी0 भरकर पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण करें। बिक्री के समय क्रय केन्द्रों पर किसान के स्वयं उपस्थित न होने पर पंजीकरण प्रपत्र में परिवार के नामित सदस्य का विवरण एवं आधार नंबर फीड कराना अनिवार्य है। कृषि विभाग द्वारा 531069 कृषकों को गेंहूँ पंजीकरण कराये जाने हेतु एस०एम०एस० प्रेषित किये गये है। अतः कृषकों से अपील है कि अधिक से अधिक गेहूं कृषक पंजीकरण करा लें।