लखीमपुर : पराली जलाने पर 10 काश्तकारों पर शिकंजा, जुर्माना सहित 107/116 की कार्यवाही

[ प्रतीकात्मक चित्र ]

  • दोषी काश्तकारों के सट्टे लॉक
  • एक माह नहीं मिलेगी पर्चिया
  • लेखपाल के विरूद्ध कार्रवाई

दैनिक भास्कर ब्यूरो ,

लखीमपुर खीरी। प्रशासन की लाख हिदायतों के बाद भी किसान खेतों में पराली जलाकर वायु प्रदूषण बढ़ाने से बाज नहीं आए। रात के अंधेरे में या दिन में चोरी-छिपे पराली जलाकर किसानों ने यह मान लिया कि उनकी यह करतूत किसी के सामने नहीं आएगी। लेकिन सेटेलाइट के जरिए उनकी चोरी पकड़ी गई।

रविवार को सेटेलाइट के जरिए जिले में खेत में पराली जलाने के तहसील गोला (05), मोहम्मदी (03), पलिया(01) एवं निघासन (01) में कुल 10 मामले सामने आए, जिनमें तहसील प्रशासन ने ताबड़तोड़ कार्यवाही करते हुए जुर्माने सहित अन्य कार्यवाहिया करते हुए अन्य किसानों को भी कड़ा संदेश दिया है।

डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने जनपद खीरी में फसल अवशेष जलाये जाने की घटनाओं में हुई अप्रत्याशित वृद्धि के सम्बन्ध में अधिकारियों- कार्मिकों को सचेत करते हुए निर्देशित किया कि अपने क्षेत्रान्तर्गत सुनिश्चित करें कि एक भी पराली जलाने की घटना घटित न होने पाए। यदि पराली दहन की एक भी घटना घटित होती है तो उत्तरदायी अधिकारी-कर्मचारी के विरूद्ध उनके द्वारा कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

मोहम्मदी में मिले पराली जलाने के तीन मामले, एसडीएम ने लिया एक्शन किसानों पर जुर्माना –

मोहम्मदी। एसडीएम डॉ अवनीश कुमार ने बताया कि रविवार को सेटेलाइट से प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम जैती में पराली जलाये जाने की 02 एवम् ग्राम कुम्हरौआ में एक घटना प्राप्त हुई। ग्राम जैती की पराली जलाने की दोनो घटनाओं के सम्बन्ध में कृषकों पर कमशः 5000 व 2500 रूपये का जुर्माना किया। उक्त के अतिरिक्त दोनो कृषकों मोहन सिंह पुत्र सरजीत सिंह, मूलचन्द्र पुत्र ईतवारी के विरूद्ध आई०पी०सी० की धारा-107 / 116 की कार्यवाही की व क्षेत्रीय लेखपाल ध्रुवकुमार राही को प्रतिकूल प्रविष्टि दे दी।

ग्राम कुम्हरौआ में एक घटना पर कृषक पर 2500 रूपये का जुर्माना किया। उक्त के अलावा कृषक तेजपाल सिंह पुत्र कल्याण सिंह के विरूद्ध आईपीसी की धारा-107 एल/116 की कार्यवाही की। क्षेत्रीय लेखपाल सन्तोष कुमार गौतम को प्रतिकूल प्रविष्टि दे दी।

सेटेलाइट ने पकड़े पराली जलाने के तीन मामले, किसानो पर जुर्माना, सट्टे पर एक माह का ब्रेक –

एसडीएम रत्नाकर मिश्रा ने बताया कि रविवार को गोला तहसील क्षेत्र में पांच किसानों द्वारा खेत में गन्ने की पत्ती (पराली) जलने की घटना सेटेलाइट के जरिए प्रकाश में आई। तहसील प्रशासन ने 04 किसानों से 2500-2500 व एक किसान से 05 हजार सहित कुल ₹15 हजार का जुर्माना लगाया। सभी पांचो किसानों को 107/16 में पाबंद किया। वहीं पांचो किसानों के सट्टे पर एक माह के लिए रोक लगा दी गई।

निघासन-पलिया में पराली जलाने की एक-एक घटनाएं, हुए कार्यवाही –

उप जिलाधिकारी अश्विनी कुमार सिंह ने बताया कि तहसील निघासन के ग्राम चखरा में सेटेलाइट के जरिए गन्ने की पत्ती जलाने की घटना ट्रेस हुई। तहसील प्रशासन ने संबंधित काश्तकार पर जुर्माना लगाते हुए १०७/११६ की करवाही की। एक माह के लिए सट्टा निलंबन को डीसीओ को अवगत कराया।

पलिया। तहसील पलिया के ग्राम जगदेवपुर में सेटेलाइट के जरिए गन्ने की पत्ती पराली जलाने की घटना प्रकाश में आई। जिस पर उप जिलाधिकारी कार्तिकेय सिंह, तहसीलदार आरती, थानाध्यक्ष भीरा के साथ मौके का जायजा लिया। इस दौरान संबंधित काश्तकार के विरुद्ध जुर्माना लगाते हुए 107/116 की कार्यवाही की। काश्तकार के गन्ने के सट्टे का एक माह के निलंबन करने के लिए डीसीओ को अवगत कराया।

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