बिल पर रजिस्ट्रेशन नम्बर अंकित नहीं मिला तो होगी कार्यवाहीः डा.गौरी शंकर

खाद्य, पेय पदार्थ विक्रय के संबंध में नए निर्देश जारी

भास्कर समाचार सेवा

मथुरा। खाद्य, पेय पदार्थ विक्रय के संबंध में नए निर्देश जारी हुए थे। सहाय आयुक्त खाद्य डा.गौरीशंकर ने बताया कि भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण भारत सरकार तथा खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तर प्रदेश द्वारा दिए गए आदेश के अनुपालन में पूर्व में ही जनपद के समस्त खाद्य कारोबारियों (फुटकर, थोक विक्रेता, विनिमार्ता, रेस्टोरेंट आदि) को खाद्य, पेय पदार्थ विक्रय के संबंध में दिये जाने वाले रसीद, इनवाइस, कैशमीमो, बिल पर विभाग द्वारा प्रदत्त खाद्य अनुज्ञप्ति, पंजीकरण संख्या अंकित करने के निर्देश दिये गये थे। परंतु उसका अनुपालन खाद्य कारोबारकर्ताओं द्वारा नहीं किया जा रहा है। अतः जनपद के समस्त खाद्य कारोबारकर्ताओं निर्देशित किया जाता है कि विक्रय रसदी, इनवाइस, बिल पर खाद्य लाइसेंस, पंजीकरण संख्या अंकित करना सुनिश्चित करें। अगर निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जाता है तो ऐसे खाद्य कारोबारकर्ताओं लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए विधिक कार्यवाही की जाएगी। जिसके लिए खाद्य कारोबारकर्ता स्वं उत्तरदायी होंगे। नियमों का पालन नहीं होता देख सहाय आयुक्त खाद्य डा.गौरीशंकर के निर्देशन में विभाग ने कार्यवाही शुरू कर दी है। बजना, सुरीर, राया में खाद्य विभाग ने अभियान चलाया। कैश मीमो पर विभागीय लाइसेंस या पंजीकरण नम्बर डालने के निर्देश दिये। बताया गया कि क्षेत्र में मिलावटी दूध बनने की सूचना विभाग को मिली। इस सूचना पर टीम ने छापा मारा। टीम मंे देवराज सिंह, मुकेश कुमार, दलवीर सिंह आदि शामिल थे।

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