सुल्तानपुर : कोर्ट में नहीं टिकी पुलिसिया स्टोरी, आरोपी को मिली जमानत

सुल्तानपुर । अन्नपूर्णा होटल के मालिक से दिनदहाड़े हुई लूट के आरोपियों की गिरफ्तारी के दौरान पुलिस टीम पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी की तरफ से प्रस्तुत जमानत अर्जी को प्रभारी सत्र न्यायाधीश नवनीत कुमार गिरी ने आरोपी को राहत देते हुए सशर्त स्वीकार कर लिया है। वहीं स्पेशल जज ईसी एक्ट राजेश नारायण मणि त्रिपाठी की अदालत ने लाखों के चावल का घोटाला करने वाले राइस मिल मालिक को बड़ा झटका देते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी है।

अन्नपूर्णा होटल के मालिक से हुई लूट के आरोपियो को पकड़ने गई पुलिस टीम पर जानलेवा हमले के आरोप में कोतवाल ने दर्ज कराया था मुकदमा, मामला कोतवाली नगर क्षेत्र से जुड़ा है। जहां पर स्थित अन्नपूर्णा होटल के मालिक पर कुछ दिनों पहले बाइक सवार बदमाशों ने हमला कर नगदी लूट लिया था।

दिनदहाड़े हुई इस लूट की वारदात से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था, जिसके बाद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाश शुरू हुई। पुलिसिया स्टोरी के अनुसार आरोपियों का सुराग लगने पर उन्हें टाटिया नगर के पास पुलिस वालों ने पकड़ना चाहा तो उन्होंने पुलिस टीम पर जानलेवा हमला किया।

हमले में सिपाही रंजीत यादव को घायल होना बताया गया। इन आरोपियों को पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक सौरमऊ रेलवे क्रॉसिंग के पास से गिरफ्तार किया गया। जिनमें रंजीत मिश्रा उर्फ राहुल मिश्रा निवासी कोरौं थाना धनपतगंज, सचिन जायसवाल निवासी अयोध्या नगर, जनपद अमेठी एवं शुभम जायसवाल निवासी धनपतगंज का नाम सामने आया। इसी मामले में आरोपी रंजीत मिश्रा की तरफ से पुलिस टीम पर हुए जानलेवा हमला करने के मामले में जमानत अर्जी पर सुनवाई चली।

इस दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता संतोष कुमार पांडेय ने पुलिस की कहानी पर सवाल उठाते हुए सभी आरोपों को निराधार बताया। वहीं अभियोजन पक्ष ने जमानत अर्जी पर विरोध जाहिर किया। उभय पक्षो को सुनने के पश्चात प्रभारी सत्र न्यायाधीश नवनीत कुमार गिरी ने आरोपी रंजीत मिश्रा की जमानत अर्जी को सशर्त स्वीकार कर लिया है। अदालत ने जमानत की शर्तों का उल्लंघन करने पर संबंधित अदालत के जरिये विधि सम्मत कार्रवाई करने की भी चेतावनी जमानत आदेश में दी है।

इसी तरह गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र स्थित महाशिव इंटरप्राइजेज भटगवा से जुड़ा है। इस राइस मिल के मालिक प्रवीण तिवारी एवं उनके पिता शिवकुमार तिवारी के खिलाफ पीसीएफ जिला प्रबंधक वीरेंद्र यादव ने बीते वर्ष में लाखों के सरकारी चावल के गबन का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। आरोपियों के खिलाफ करीब 62 लाख रुपये का चावल हड़प लेने का आरोप है।

इस मामले में प्रवीण तिवारी की तरफ से स्पेशल जज ईसी एक्ट की अदालत में जमानत अर्जी प्रस्तुत की गई। जिस पर सुनवाई के दौरान उभय पक्षो ने अपने-अपने साक्ष्यों व तर्को को प्रस्तुत किया। उभय पक्षो को सुनने के पश्चात स्पेशल जज राजेश नारायण मणि त्रिपाठी ने आरोपी राइस मिल मालिक प्रवीण तिवारी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।

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