भास्कर समाचार सेवा
इटावा। उत्तर प्रदेश विद्युत विभाग ने बिजली बिल बकायादारों के लिए एक मुश्त समाधान योजना लागू करने की घोषणा की है जिससे बकायादारों को अपना बकाया विद्युत बिल जमा करने में आसानी होगी। अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खण्ड प्रथम ने बताया कि सभी भारों के घरेलू, निजी नलकूप और 5 किलोवाट तक के वाणिज्यिक उपभोक्ता बिजली की बकाया राशि पर 100 प्रतिशत अधिभार छूट का लाभ उठा सकते हैं। बशर्ते उपभोक्ता एक बार मे अपने बकाया का भुगतान करें। हालांकि बकायेदारों को अपना बकाया चुकाने के लिए अधिकतम 6 किश्तों की सुविधा मिल सकती है यदि मूल बकाया एक लाख से अधिक है, तो उपभोक्ता को अधिकतम 12 किश्तों की सुविधा मिल सकती है। यह किसानों (पीटीडब्लू उपभोक्ताओ), घरेलू और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं (5 किलोवाट लोड तक) पर लागू होगा और वह एक जून से 30 जून के बीच इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने बताया इस बार पंजीकरण शुल्क की आवश्यकता नहीं है। उपभोक्ता सीधे छूट/ अधिभार का लाभ उठा सकते हैं। इससे पूर्व उपभोक्ता को कुछ पंजीकरण शुल्क के भुगतान के साथ पहले पंजीकरण कराना पड़ता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। उन्होंने समस्त विद्युत उपभोक्ताओं से अपील की है कि वह एक मुश्त समाधान योजना के तहत अपना बकाया बिल जमा कर योजना का लाभ उठाएं।