-एक जून से लागू हुआ आदेश, होली पर मुख्यमंत्री ने की थी घोषणा
-बिक्री, सेवन, परिवहन, कब्जे में रखना होगा दण्डीय अपराध
भास्कर समाचार सेवा
मथुरा। श्रीकृष्ण जन्मभूमि के आसपास के क्षेत्रों में मद्य निषेध कानून पूरे प्रभाव के साथ लागू कर दिया गया है। एक जून से यह कानून मथुरा वृंदावन नगर निगम के 22 वार्ड में प्रभावी हो गया। इसी के साथ जिला प्रशासन ने आवकारी विभाग के माध्यम से जन्मभूमि के आसपास के इन 22 वार्डों की जद में आनेव वाले 29 देशी और विदेशी शराब के ठेको माॅडलवार, माॅडल शाॅप को बंद करा दिया है। टीलों पर बसा पुराना मथुरा शहर इस कानून की जद में आ गया है। शराब के अलावा बीयर और भांग भी प्रतिबंध के दायरे में रखी गई हैं। इन दुकानों के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए गए हैं। एक जून से पूर्णरूप से प्रतिबंध लागू हो गए। शहर के दो होटलों के बार व माॅडल शाॅप भी बंद करा दिए गए हैं। मसानी का सिल्वर बार और सौंख अड्डे के आदित्य पैलेस के बार बंद के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं। होली पर मथुरा आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि के आसपास के क्षेत्र में मद्य निषेध कानून लागू किए जाने की मांग की गई थी।
इन क्षेत्रों में प्रभावी हुआ मद्य निषेध कानून
मथुरा शहर के घाटी बहालराय, गोविन्द नगर, मंडी रामदास, चैबिया पाडा, द्वारिकापुरी, नवनीत नगर, वनखंडी, भरतपुर गेट, अर्जुनपुरा, हनुमान टीला, जगन्नाथ पुरी, गउघाट, मनोहरपुरा, वैरागपुरा, राधानगर, बद्रीनगर, महाविद्या काॅलोनी, कृष्णानगर प्रथम, कृष्णानगर द्वितीय, कोयला गली, डैम्पीयर नगर, जयसिंहपुरा क्षेत्रों में पूर्णरूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है।
वर्जन
29 देशी, विदेशी शराब, बीयर, माॅडल शाॅप, बार को बंद करा दिया गया है। इन्हें शासनादेश के अनुपालन में बंद कराया गया है। एक जून से प्रतिबंधित किए गए क्षेत्रों में मद्य निषेध का नियम लागू हो गया है। केवल शराब की दुकान बंद करना अलग है, मद्यनिषेध अलग है। पहले से ही दुकानों का घनत्व शहर में बहुत ज्यादा है। इस लिए इनकी कहीं कोई दूसरी व्यवस्था संभव नहीं है।
-कुमार प्रभातचंद, आवकारी अधिकारी