15 मई तक अपात्र राशनकार्ड धारकों को कार्ड सरेंडर करने का मौका

भास्कर समाचार सेवा
धौलाना। आगामी 15 मई तक अपात्रों द्वारा कार्ड सरेंडर किए जाने के शासनादेश की अवहेलना करना कार्डधारकों को भारी पड़ सकती है। धौलाना तहसील के आपूर्ति निरीक्षक कमलेश झा ने बताया कि इस संबंध में ग्राम प्रधानों, पंचायत सचिव एवं राशनडीलरो को लगातार सूचित कराया जा रहा है कि वह गांव गांव ऐसे अपात्रों को चिंहित कर शासनादेश से अवगत कराएं कि राशन कार्ड जमा करने के । लिए सरकार ने 15 मई तक का अपात्रों को मौका दिया है। इसके बाद पात्र और। अपात्रों लोगों का टीम लगाकर सर्वे कराया जाएगा। धौलाना ब्लाक क्षेत्र में कुल 38400 राशन कार्ड धारक हैं। अभी तक मात्र 80 राशन कार्ड धारकों ने स्वेच्छा से कार्ड सरेंडर किए हैं।आपूर्ति निरीक्षक कमलेश झा ने बताया कि अगर अपात्र लोगों ने राशन कार्ड बनवा लिए हैं तो उसे सरेंडर किया जाए।अगर वे कार्ड सरेंडर नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। शर्तों के मुताबिक, किसी व्यक्ति के पास 100 वर्ग मीटर से अधिक का प्लॉट, फ्लैट या मकान हो, चार पहिया गाड़ी या ट्रैक्टर हो, गांव में 2 लाख और शहरों में 3 लाख से अधिक की सालाना आमदनी हो, ऐसे लोग राशन स्कीम के हकदार नहीं और इन्हें राशन कार्ड सरेंडर कर देना चाहिए. राशन कार्ड को तहसील या डीएसओ कार्यालय में जमा कराना जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर कार्ड रद्द किया जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इतना ही नहीं, जब से राशन का फायदा लिया जा रहा है, तब से 24 रुपए किलो गेहूं और 34 रुपए प्रति किलो चावल के दर से उसकी वसूली की जाएगी।

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