आग की घटनोां से निपटने को लागू की जाएंगी 13 स्कीम

भास्कर समाचार सेवा

मथुरा। लगातार हो रहीं आग लगने की घटनाओं को न्यूनतम करने के लिए अग्निशमन विभाग ने फुल प्रूफ प्लानिंग तैयार की है। स्कूल काॅलोज से लेकर मल्टीप्लेक्स तक की अग्निशमन सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। सीएफओ प्रमोद शर्मा के नेतृत्व में अग्निशमन विभाग मथुरा द्वारा 13 स्कीम लागू की जा रही है जिसके तहत जनपद के विभिन्न बैंकों के करंसी चेस्ट का फायर ऑडिट अग्नि सुरक्षा एवं निरीक्षण के संबंध में चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। स्कूल, कॉलेजों, कोचिंग सेंटरो का फायर ऑडिट कर वहां पर अग्नि सुरक्षा के इंतजामों का औचक निरीक्षण किया जाएगा। हॉस्पिटल नर्सिंग होम, ओपीडी सेंटरो का निरीक्षण किया जाएगा और वहां पर अग्नि सुरक्षा अभियान चलाया जाएगा। मॉल, मल्टीप्लेक्स, सिनेमा हॉल आदि का ऑडिट किया जाएगा और औचक चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। होटलों, रेस्टोरेंट एवं अन्य खाद्य पदार्थों की दुकानों पर इस्तेमाल हो रहे एलपीजी सिलेंडरों और उससे संबंधित हो रही अग्नि दुर्घटनाओं की रोकथाम के हेतु एक व्यापक अभियान चलाया जाएगा। सभी औद्योगिक इकाइयों में चेकिंग अभियान चलाकर उनके अंदर अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया जाएगा। हजार्ड्स बिल्डिंग, इकाइयों का ऑडिट किया जाएगा और उनके अंदर चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। सभी पेट्रोल पंप व गैस गोदामों का अग्नि सुरक्षा निरीक्षण कर उनमें पाई गई कमियों का निराकरण करते हुए उनके द्वारा प्राप्त किए गए अनापत्ति प्रमाण पत्रों का चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं को चेक किया जाएगा। सरकारी भवनों का ऑडिट कर उनके अंदर चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। बहुमंजिला इमारतों, हाई राइज बिल्डिंग्स और 15 मीटर से ऊंचे आवासीय एवं वाणिज्य भवनों का निरीक्षण कर उनमें पाई गई कमियों के सापेक्ष संबंधित को नोटिस जारी करते हुए उनके सुरक्षा अभियान चलाया जाएगा। पटाखा बेचने वाले, शस्त्र बेचने वाले व पटाखा गोदामों का चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। बड़े बड़े प्रतिष्ठान शोरूम और एक तल से अधिक कमर्शियल एक्टिविटी वाले भवनों में चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। बिजली घरों, पावर प्लांटों, रेलवे स्टेशन व बस स्टेशन इत्यादि पर अग्नि सुरक्षा अभियान चलाकर उनकी अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया जाएगा। संपूर्ण अभियान के दौरान जनपद में भिन्न भिन्न स्थानों पर चेकिंग की जाएगी और जहां पर व्यवस्थाएं मानक के अनुरूप नहीं मिलेंगी अथवा नियमों का उल्लंघन पाया जाएगा ऐसे प्रतिष्ठानों पर फायर सर्विस एक्ट के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

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