
परमिशन वाले मानक के अनुरूप बजाएं
सिकन्दरबाद। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के क्रम में उत्तर प्रदेश गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव की ओर से जारी 30 अप्रैल तक धार्मिक स्थलों से अवैध लाउडस्पीकर को हटाने के आदेश सभी जनपद के जिलाधिकारियों को दे दिए गए हैं। जिसके चलते बिना परमिशन वाले मंदिरों व मस्जिदों से ध्वनि विस्तारक यंत्रों को हटाने का काम शुरू हो गया है।
बुधवार को प्रशासन के आदेश पर कोतवाली क्षेत्र की सभी चौकी प्रभारियों को धार्मिक स्थलों पर बजने वाले लाउडस्पीकर की जांच हेतु आदेश प्राप्त होते ही चौकी प्रभारियों ने अपने-अपने क्षेत्र में मस्जिद व मंदिरों के चेकिंग अभियान चलाकर लाउडस्पीकर की परमिशन जाँच की । जिनके पास परमिशन नही मिली उनसे लाउडस्पीकर हटाने को कहा गया। वहीं पुलिस ने परमिशन वाले धार्मिक स्थलों के उलेमा वह पुजारियों से कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 75 डेसिबल के हिसाब से ही लाउड स्पीकरओं की आवाज होनी चाहिए और जिनके पास परमिशन हैं वही लाउडस्पीकर बजाएं। यदि कोई आदेशों का उल्लंघन करता हुआ मिला तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कोतवाली प्रभारी जितेंद्र कुमार ने बताया कि नगर व ग्रामीण क्षेत्र के सभी धार्मिक स्थलों के संचालकों को बता दिया गया है। कि मानक के अनुसार ही लाउडस्पीकर को बजाएं ।यदि कोई नियमो का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।












