हजारों निवेशकों का पैसा गटक गये सुब्रत राय, पुलिस गिरफ्त से बाहर सहारा प्रमुख

लखनऊ। सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत राय को गिरफ्तार करने के लिए गुरुवार को मध्यप्रदेश पुलिस लखनऊ पहुंची। मगर, खाली हाथ लौटना पड़ा। एमपी पुलिस ने कहा कि सहारा सहर में वे दो घंटे तक रहे, लेकिन कोई भी अभियुक्त नही मिला। सभी के खिलाफ नोटिस चस्पां कर दिया गया है। पांच मई को दतिया थाने में पेश होने के लिए कहा गया है। कई अभियुक्तों के पते लेकर वहां भी उनकी तलाशी की जाएगी।

सहारा प्रमुख के घऱ पुलिस की छापेमारी

बताते चलें कि गुरुवार सुबह स्थानीय पुलिस की मदद से एमपी पुलिस की टीम सहारा प्रमुख के गोमतीनगर स्थित आवास पहुंची, जहां छापेमारी की गई। मध्यप्रदेश के दतिया थाने इंस्पेक्टर रविन्द्र शर्मा ने बताया कि सहारा फाइनेंस कंपनी में करीब दो हजार से ज्यादा निवेशकों का पैसा फंसा हुआ है।

आठ सदस्यों के खिलाफ केस दर्ज

अलग-अलग स्कीमों में निवेश की अवधि पूरी होने के बाद इनका रिफंड नहीं मिला। ये सभी कई साल से सहारा के दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। इन निवेशकों की तरफ से सहारा डायरेक्टर सुब्रत राय, उनकी पत्नी स्वप्ना राय सहित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के आठ सदस्यों के खिलाफ केस दर्ज किया था।

आठ लोगों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी हुआ

कई साल से इस केस में कोर्ट में पेश न होने की वजह से सुब्रत राय, स्वप्नाना रॉय, अनिल कुमार पांडे, डीके श्रीवास्तव, रूमी दत्ता, करुणेश अवस्थी, राना जिया और अब्दुल दबीर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। दतिया के शहर कोतवाल रविंद्र शर्मा ने बताया कि इन सभी के खिलाफ IPC की धारा 420,406 और मध्यप्रदेश निक्षेपकों के हित का संरक्षण अधिनियम की धारा 6 (1) में केस दर्ज है।

लोगों का पैसा वापस किया जाएगा- हेड बीएम त्रिपाठी

इस मामले में सहारा के लीगल हेड बीएम त्रिपाठी ने कहा कि सेबी को निवेशकों की रकम लौटानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप की चल-अचल संपत्ति के ट्रांजेक्शन पर रोक लगा रखी है। रोक हटते ही लोगों का पैसा वापस किया जाएगा।

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