शारिक खान
मुज़फ्फरनगर। कोर्ट ने गैंगस्टर भीम के स्वजन की कुर्क करोड़ो की संपत्ति अवमुक्त करने का आदेश जारी किया है । संपत्ति के असली मालिकान ने पुलिस रिपोर्ट को गलत ठहराते हुए कोर्ट में अपना पक्ष रखा था । जिस पर विशेष गैंगस्टर एक्ट कोर्ट ने डीएम के आदेश को निरस्त करते हुए दर्शाई गई करोड़ की संपत्ति को अवमुक्त करने का आदेश जारी किया । यह था गैंगस्टर की संपत्ति कुर्की का मामला थाना सिविल लाइन क्षेत्र के मोहल्ला हंडिया निवासी शादाब उर्फ भीम पुत्र अखलाक पर करीब एक दर्जन मुकदमे हैं । जिनमें हत्या , गैर इरादतन हत्या , मारपीट व एनडीपीएस एक्ट के कई मामले शामिल हैं । पुलिस रिपोर्ट के आधार पर शादाब उर्फ भीम पर गैंगस्टर की कार्रवाई अमल में लाई गई थी । 1 जून 2021 को तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक थाना सिविल लाइन उम्मेद सिंह की रिपोर्ट पर 18 दिसंबर 2021 को डीएम ने गैंगस्टर शादाब उर्फ भीम के स्वजन के नाम दर्शाई करोड़ो की संपत्ति गैंगस्टर एक्ट 14 क के तहत कुर्क करने के आदेश जारी किये थे । करोड़ो की इन संपत्तियों को किया था कुर्क डीएम के आदेश पर भीम के स्वजन के नाम दर्शाई गई करोड़ो की संपत्ति को कुर्क कर दिया गया था । जिनमें नूर मार्केट में लाखों की कीमत की एक दुकान , भीम की पत्नी सोनी बेग का एक मकान , भीम की बहन मिस्बा बेग के नाम उतरी सरवट मोहल्ला स्थित एक दुकान तथा भीम के रिश्तेदारों के नाम अन्य कई संपत्तियां शामिल थी । भीम के स्वजन की और से की गई थी आपत्ति 18 दिसंबर 2021 को भीम के नाम दर्शाकर करोड़ो की संपत्ति कुर्क करने के डीएम के आदेश को अवैधानिक बताते हुए नाहिद बेगम , सौफिया , इकरा एवं फैज बेग ने गैंगस्टर कोर्ट में आपत्ति दाखिल करते हुए तर्क दिया था कि जो बाकी संपत्तियों के बारे में भी कोर्ट को जानकारी दी गई । तर्क दिया गया कि कुर्क की गई कोई भी संपत्ति गैर कानूनी तरीके से धन अर्जित कर नहीं खरीदी गई । गैंगस्टर कोर्ट जज बाबूराम ने अवमुक्त की संपत्ति – अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 5 व गैंगस्टर एक्ट कोर्ट के जज बाबूराम ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद डीएम के आदेश पर कुर्क संपत्ति अवमुक्त करने का आदेश जारी किया है । उन्होंने 16 जून तथा 18 दिसंबर 2021 को पारित कुर्की आदेश निरस्त कर आपत्तिकर्ता मिस्बा , शमशीदा व असलम बेग की कुर्क संपत्ति अवमुक्त करने का आदेश दिया।