– गणना परिसर में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, केलकुलेटर, ज्वलनशील सामग्री, मोबाइल आदि पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेंगे – डीएम
मैनपुरी। जिला निर्वाचन अधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह ने विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 का निर्वाचन लड़ रहे उम्मीदवारों, विभिन्न राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ मतगणना संबंधी आयोजित बैठक में कहा कि निर्वाचन का अंतिम चरण लेकिन बेहद महत्वपूर्ण मतगणना का कार्य पूरी पारदर्शिता, निष्पक्षता, स्वच्छता एवं सुविधाजनक तरीके से संपन्न कराने हेतु जिला प्रशासन वचनबद्ध है, मतगणना को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए सभी व्यवस्थाएं मुकम्मल की जा चुकी है, मंडी परिसर में मतगणना हेतु फुल-प्रूफ व्यवस्था की गई है, प्रत्येक विधानसभा में 14-14 टेबल पर ईवीएम से गणना का कार्य होगा इसके अलावा प्रत्येक पंडाल में पोस्टल बैलेट की गिनती हेतु अलग से टेबल लगेंगी। उन्होने कहा कि सभी प्रत्याशी अपने-अपने रिटर्निंग अधिकारी को फॉर्म-18 पर गणना एजेंटों की तैनाती हेतु तत्काल सूचना उपलब्ध करा दें ताकि पुलिस वेरिफिकेशन के उपरांत समय से गणना अभिकर्ताओं के पहचान पत्र संबंधित आरओ. द्वारा जारी किए जा सकें। उन्होने कहा कि किसी भी अपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति, सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति को गणना एजेंट के रूप में तैनात नहीं किया जाएगा, टेबल पर प्रत्येक उम्मीदवार का 01-01 गणना अभिकर्ता मौजूद रहेगा, सभी विधानसभाओं में गणना अभिकर्ताओं के अलग-अलग रंग के पहचान पत्र जारी होंगे, बिना पहचान पत्र के किसी भी गणना एजेंट को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
डीएम ने समस्त रिटर्निंग अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि तत्काल सभी प्रत्याशियों को पोस्टल बैलेट, आज तक प्राप्त हुए ईटीपीबीएस मतपत्रों की लिखित सूचना तत्काल उपलब्ध कराएं। उन्होंने बैठक में उपस्थित प्रत्याशियों, विभिन्न राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों से कहा की गणना स्थल पर कोविड प्रोटोकोल का पालन करें, कहीं भी भीड़ एकत्र न होने दें, जनपद में धारा 144 लागू है, एक स्थान पर 05 से अधिक व्यक्ति एकत्र होना दण्डनीय अपराध है, सभी लोग कोरोना प्रोटोकॉल, धारा-144 का कड़ाई से पालन करें, जनता के फैसले को सभी प्रत्याशी स्वीकार करें, लोकतंत्र के उत्सव में कानून व्यवस्था हाथ में न लें, जुलूस पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा, कोई भी प्रत्याशी, राजनैतिक दल ऐसा कोई कृत्य न करें जिससे कानून व्यवस्था बिगड़ने का अंदेशा हो, किसी भी व्यक्ति को कानून व्यवस्था भंग करने की इजाजत नहीं होगी, मंडी परिसर, परिसर के आस-पास घोषित ’’नो-मैन-जोन’’ में जो भी अनाधिकृत व्यक्ति मिलेगा या किसी के द्वारा कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की जाएगी तो उसके विरुद्ध जिला प्रशासन कठोर से कठोर कार्यवाही करेगा।
पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार राय ने कहा कि गणना स्थल कृषि उत्पादन मंडी समिति में सुरक्षा की दृष्टि से मतगणना के दिन त्रि-स्तरीय व्यवस्था रहेगी, आइसोलेशन कॉर्डन में पैरामिलिट्री फोर्स तैनात रहेगी जबकि इनर कॉर्डन, आउट कॉर्डन में सिविल पुलिस, पीएसी के जवान तैनात रहेंगे, गणना परिसर में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की गहनता से चैंकिंग होगी, डीएफएमडी भी गेट पर लगाई जाएंगी, गणना परिसर में किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को प्रवेश नहीं मिलेगा, जिसके पास वैध पहचान पत्र होगा वही व्यक्ति गणना परिसर में प्रवेश कर सकेगा, प्रतिबंधित सामग्री को ले जाने की किसी को इजाजत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि आयोग द्वारा विजय जुलूस को प्रतिबंधित किया गया है इसलिए गणना के उपरांत कोई भी विजयी प्रत्याशी किसी भी दशा में कहीं भी भीड़ एकत्र न होने दें, मंडी परिसर के आसपास कोई अनाधिकृत व्यक्ति न जाए, गणना अभिकर्ता के रूप में तैनात व्यक्तियों, प्रत्याशियों एवं उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं के वाहन स्टेडियम में खड़े करने की व्यवस्था की गई है, वाहन स्टेडियम में पार्क करने के उपरांत गणना अभिकर्ता, प्रत्याशी, उनके निर्वाचन अभिकर्ता मंडी के गेट नंबर-03 से प्रवेश करेंगे, उसी गेट से गणना अभिकर्ता के खाने-पीने की सामान लाने की अनुमति होगी।
मुख्य विकास अधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि ईटीपीबीएस की गणना हेतु विधानसभा मैनपुरी में 07, विधानसभा भोगांव में 06, विधानसभा किशनी में 03 एवं विधानसभा करहल में 06 टेबल लगेंगी, 10 मार्च को प्रातः 08 बजे तक डाक के माध्यम से प्राप्त प्रत्येक डाक मतपत्र की गणना की जाएगी। उन्होंने बताया कि गणना का कार्य ठीक 08 बजे पोस्टल बैलेट मतपत्रों की गणना से प्रारंभ होगा, पोस्टल बैलेट की गणना का कार्य पूर्ण होने के उपरांत इस कार्य हेतु तैनात गणना अभिकर्ता को तत्काल गणना परिसर को छोड़कर जाना होगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी राम जी मिश्र ने कहा कि मतगणना स्थल पर किसी भी प्रत्याशी, गणना अभिकर्ता, गणना कर्मी को मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं होगी, कोई भी अधिकृत व्यक्ति जो गणना स्थल में प्रवेश करेगा उसे अपने साथ बीड़ी, माचिस, ज्वलनशील पदार्थ, कैलकुलेटर, डिजिटल घड़ी, अस़़्त्र, शस्त्र. ले जाने की अनुमति नहीं होगी, कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति किसी भी दशा में मण्डी में प्रवेश नहीं कर सकेगा, जो भी गणना अभिकर्ता गणना स्थल पर प्रवेश करेगें वह गणना का कार्य पूर्ण होने के पश्चात ही बाहर जा सकेगें यदि कोई बीच में जाना चाहेगा तो वह अपना पास जमा करने के उपरान्त ही बाहर जा सकेगे।
बैठक में अपर पुलिस अधीक्षक मधुबन कुमार सिंह, उपायुक्त एनआरएलएम पी.सी. राम, रिटर्निंग अधिकारी मैनपुरी, भोगांव, किशनी, करहल, नवोदिता शर्मा, राज नारायण त्रिपाठी, जय प्रकाश, राम नारायण, डिप्टी कलेक्टर नरेन्द्र कुमार, क्षेत्राधिकारी नगर अमर बहादुर सिंह, अधिशाषी अभियंता लोक निर्माण, विभिन्न राजनैतिक दलों के पदाधिकारी, प्रत्याशी आदि उपस्थित रहे।