
- 80 हजार रूपये के अर्थदण्ड से भी किया गया दण्डित, अर्थदंड अदा न करने पर भुगतना होगा 6 माह का अतिरिक्त कारावास
श्रावस्ती। नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के दोषी को एडीजे ने 15 वर्ष के सशरम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 80 हजार रूपये के अर्थदंड से भी दण्डित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर उसे 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। विशेष लोक अभियोजक रोहित गुप्ता ने बताया की भिनगा क्षेत्र के एक गांव निवासी नाबालिग किशोरी 9 अक्टूबर 2017 को 11 बजे राधेश्याम बहला फुसला कर भाग ले गया।
उसको ले जाते हुए काफी लोगों ने देखा था। इस मामले में किशोरी की तहरीर पर भिनगा कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया था.द्वारा एक लिखित तहरीर थाना कोतवाली मे दिया गया और मुकदमा पंजीकृत हुआ। पीडिता ने बताया की करवाचोथ के अगले दिन सुबह ग्यारह बजे मेरे मम्मी पापा व दो भाई खेत मे धान काटने गये थे..मैं घर पर अकेली थी।
इसी दौरान विपक्षी राधेश्याम और लालमन मेरे घर आये और कहे कि मेरे साथ चलो नही तो तुम्हारे भाई को जान से मार देंगे। डर के मारे में पैदल ही उनके साथ सडक तक गयी वही पर मोटर साइकिल खडी थी गाडी राधेश्याम चला रहे थे मुझे बीच मे बैठाये थे। लालमन पीछे बैठे थे मैने शोर मचाया पर उन्होंने मुझे डांट दिया वस स्टैड पहुॅचने पर लालमन वापस चले आये राधेश्याम मुझे अपने बहन के घर ले गये अपनी बहन के घर राधेश्याम ने मेरे साथ जबरदस्ती बलात्कार किया।
विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय पर प्रेषित किया गया। न्यायालय पर विचारण हुआ। विचारण के बाद अपर सत्र न्यायाधीश अनन्य रूप से पाक्सो निर्दोष कुमार ने दोषी को सजा सुनाई। अर्थदण्ड की राशि पीडिता को क्षति पूर्ति के देने के आदेश दिए है।










