
Lucknow News : लखनऊ नगर निगम ने ई-रिक्शा, टेंपो-टैक्सी और ई-कार्ट्स के संचालन को नियमित करने के लिए 10 नए नियम लागू किए हैं। अब इन वाहनों को चलाने के लिए नगर निगम से लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा, जिसके लिए वार्षिक शुल्क देना होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर अर्थदंड लगाया जाएगा और वाहनों को जब्त भी किया जा सकता है।
सड़कों पर अराजकता का पर्याय बन चुके ई-रिक्शा, टेंपो-टैक्सी और ई-कार्ट्स को नियमों के दायरे में लाया जाएगा। नगर निगम अब इन वाहनों के रूट तय करेगा एवं लाइसेंस जारी करेगा, साथ ही उनके संचालन के लिए वार्षिक शुल्क निर्धारित करेगा।
नियमों का उल्लंघन करने पर नगर निगम इन वाहनों पर अर्थदंड लगा सकता है, उन्हें जब्त कर नीलाम भी किया जा सकता है। अभी तक ई-रिक्शा, ई-कार्टस के संचालन के लिए कोई स्पष्ट नियम नहीं थे, और बिना किसी रोक-टोक के ये मुख्य मार्गों और राजमार्गों पर दौड़ रहे थे।
जहां तक टेंपो-टैक्सी का सवाल है, इसे पहले परिवहन विभाग का परमिट जारी करता था, लेकिन सड़क पर चलने के नियम स्पष्ट नहीं थे। अब, नगर निगम के नियमों के अंतर्गत, ई-रिक्शा, टेंपो-टैक्सी, ई-कार्ट्स और ई भार वाहनों को चलाने के लिए नियमों का पालन आवश्यक होगा।
मंगलवार सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक हुई सदन की बैठक के बाद महापौर सुषमा खर्कवाल और नगर आयुक्त गौरव कुमार ने बताया कि लखनऊ नगर निगम ने “टेंपो-टैक्सी, ई-रिक्शा, ई-कार्ट्स और ई भार वाहन नियमावली एवं नियंत्रण उपविधि 2024” को मंजूरी दे दी है।
चालकों की आयु 18 से 60 वर्ष निर्धारित की गई है। आवेदन करते समय उन्हें अपनी मेडिकल रिपोर्ट भी प्रस्तुत करनी होगी, जिसमें यह प्रमाणित किया जाएगा कि वे किसी संक्रमण या बीमारी से ग्रस्त नहीं हैं।
वाहनों को केवल निर्धारित मार्गों पर ही चलाने की अनुमति दी जाएगी। यदि प्रतिबंधित मार्गों पर वाहन चलता पाया गया, तो अर्थदंड के साथ ही जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। बिना लाइसेंस के वाहन चलाने पर भी अर्थदंड लगेगा और वाहन जब्त कर नीलाम किया जाएगा।
ई-रिक्शा, टेंपो-टैक्सी के संचालन के लिए लागू नियम
- निजी ई-रिक्शा (पांच सवारी सहित) और ई-भार वाहन का वार्षिक लाइसेंस शुल्क 800 रुपये है।
- ई-रिक्शा व ई-भार वाहन चालक का लाइसेंस शुल्क 200 रुपये है।
- ई-रिक्शा (पांच सवारी) के मालिक यदि किराये पर संचालन के लिए लाइसेंस चाहते हैं, तो इसकी फीस 1000 रुपये होगी।
- लाइसेंस तभी जारी किया जाएगा, जब वाहन वर्तमान में चालू स्थिति में होंगे और स्वीकृत आकार के होंगे।
- इन वाहनों का संचालन केवल चिन्हित मार्गों पर ही किया जाएगा; प्रतिबंधित मार्गों पर चलने पर अर्थदंड व वाहन जब्ती की जाएगी।
- चालकों को आरटीओ से जारी चालक प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
उल्लंघन पर कार्रवाई
- नियमों का उल्लंघन करने पर 500 रुपये का अर्थदंड लगेगा।
- बाद में, प्रतिदिन 50 रुपये के हिसाब से अर्थदंड लगाया जाएगा।
- अनुमति के बिना वाहन चलाने पर, जब्ती के साथ ही 20 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अर्थदंड भी लगेगा।
- 15 दिनों के बाद, नगर आयुक्त वाहन स्वामी को सूचित कर वाहनों को नीलाम कर देंगे।
इसके अलावा, व्यस्ततम मार्गों और चौराहों पर टेंपो-टैक्सी, ई-रिक्शा और ई-कार्ट के लिए ठहराव स्थल बनाए जाएंगे।
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