पूरनपुर, पीलीभीत। गौवंशीय पशुओं का वध कर व गौंमांस का विक्रय व गौवंशीय पशुओं का परिवहन कर अवैध रूप से अर्जित की गयी सम्पत्ति से निर्मित एक आवासीय भवन अनुमानित कीमत (पन्द्रह लाख नवासी हजार नौ सौ रूपये) को पुलिस ने कुर्क किया है।
पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडेय के कुशल निर्देशन में अपराध/अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने के क्रम में 04 जुलाई 2024 को थाना माधोटांडा पुलिस द्वारा गैंग बनाकर गौवंशीय पशुओं का वध कर गौवंशीय मांस को बिक्री करने व गोवंशीय पशुओं का परिवहन व अन्य अपराध कारित कर अवैध रूप से धन अर्जित करने वाले गैंग के लीडर नदीम लुटरिया पुत्र नवी हसन उर्फ नबी हुसैन निवासी मो० कुरैशियान ग्राम शेरपुर कला थाना पूरनपुर जो कि सक्रिय सदस्य के रूप में विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहता है।
इसके द्वारा सामूहिक व व्यक्तिगत रूप से गोवंशीय पशुओं का वध करने, परिवहन करने व गौमांस बिक्री कर व अन्य आपराधिक कृत्य कर अर्जित धन से ग्राम शेरपुर कला में सम्पत्ति अर्जित की गयी । उक्त गैंग के सदस्य के विरूद्ध थाना अध्यक्ष अंचल कुमार थाना माधोटांडा के द्वारा अवैध अचल संपत्ति के बारे में जानकारी कर धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्ध एंव समाज विरोधी क्रियाक्लाप निवारण अधिनियम के अन्तर्गत न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट पीलीभीत के समक्ष रिपोर्ट प्रेषित की गई,
जिस पर न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट पीलीभीत के द्वारा वाद संख्या 1006/2024 बनाम नदीम लुटरिया अन्तर्गत धारा 14 (1) गिरोहबंद एवं आसामाजिक क्रियाक्लाप निवारण अधिनियम 1986 में संजय कुमार सिंह, जिला मजिस्ट्रेट पीलीभीत द्वारा उ०प्र० गिरोहबन्ध एंव समाज विरोधी क्रियाक्लाप निवारण अधिनियम की धारा 14 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये गोवंशीय पशुओं का वध कर गौमांस बिक्रय करने व गौवंशीय पशुओ का परिवहन कर अवैध रूप से धन अर्जित करने वाले गैंग के लीडर नदीम लुटरिया उपरोक्त द्वारा अवैध रूप से धन अर्जित कर एक पक्के आवासीय भवन (160 वर्ग मी०) का निर्माण किया गया,
आवासीय भवन की अनुमानित कीमत 15,89,900/- रु0) है। उक्त आदेश के अनुपालन 04.जुलाई.2024 को उपजिलाधिकारी पूरनपुर राजेश कुमार शुक्ला, पूरनपुर पुलिस क्षेत्राधिकारी आलोक सिंह, थाना प्रभारी पूरनपुर राजीव कुमार शर्मा एवं थानाध्यक्ष माधोटांडा अंचल कुमार की मौजूदगी में गांव शेरपुर कला में कुल 01 आवासीय भवन को कुर्क किया गया है।