
जयपुर : राजधानी जयपुर में अब यातायात नियमों का उल्लंघन वाहन चालकों को भारी पड़ रहा है। जयपुर महानगर प्रथम की मोबाइल कोर्ट ने नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए अधिकतम अभियोजन व्यय आरोपित करना शुरू कर दिया है। यह कार्रवाई अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-13 व 14 के पीठासीन अधिकारी रोहित शर्मा और हिमांशु चावला के निर्देशन में की जा रही है।
अभियोजन अधिकारी संदीप कुमार मूंड और मोहन शर्मा ने बताया कि दोषसिद्धि के बाद कोर्ट द्वारा भारी अभियोजन व्यय लगाकर संदेश दिया जा रहा है कि यातायात नियमों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विशेषकर नशे में वाहन चलाने जैसे गंभीर उल्लंघनों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है, ताकि सड़क सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
कोर्ट द्वारा कई मामलों में भारी दंड लगाए गए हैं। जे.एम. 13 कोर्ट ने सरकार बनाम राजेश और रामअवतार में 18-18 हजार रुपये का अभियोजन व्यय आरोपित किया। वहीं जे.एम. 14 कोर्ट ने रतिराम गुर्जर पर 14 हजार और सुधीर शर्मा पर 15 हजार रुपये का दंड लगाया।
चैकिंग के दौरान मोबाइल कोर्ट ने एक बस को नियम उल्लंघन में पकड़ा और उसे मौके पर ही जब्त कर लिया। हालांकि बस में सफर कर रहे यात्रियों की सुविधा के लिए उन्हें तुरंत वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराया गया, ताकि किसी भी यात्री को असुविधा न हो।















