इंतजार की मियाद बढ़ी : इरफान मामले में फैसला अब 19 को…

शौकत और शरीफ के जमानत बांड जमा नहीं होने से सुनवाई टली

भास्कर ब्यूरो

कानपुर। बेबस और मुफलिस महिला की गृहस्थी फूंकने के मामले में सपा विधायक इरफान सोलंकी को राहत अथवा आफत के लिए पांच दिन और इंतजार करना होगा। अदालत ने फैसला सुनाने के लिए मुकर्रर तारीख को 14 मार्च से बढ़ाकर 19 मार्च तय किया है। इंतजार की मियाद बढ़ने का कारण इरफान सोलंकी गैंग के दो गुर्गे शौकत और शरीफ बने, जिन्होंने जमानत पर रिहा होने के बाद पर्सनल बांड दाखिल नहीं किये हैं। अगली सुनवाई पर महराजगंज जेल में बंद विधायक को भी तलब किया गया है।

गैंग के पांच सदस्यों पर फैसला सुनाएगी कोर्ट

जाजमऊ की डिफेंस कालोनी निवासी नजीर फातिमा के प्लाट में झोपड़ी और गृहस्थी फूंकने के मामले में गुरुवार यानी 14 मार्च को एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट को फैसला सुनाना था। इस मामले में इरफान गैंग के 12 सदस्यों में पांच सदस्यों – विधायक इरफान सोलंकी, भाई रिजवान सोलंकी के साथ-साथ इजराइल आटा वाला, शौकत पहलवान और मो. शरीफ को राहत अथवा आफत का इंतजार शहर और सियासत को था। शेष सात आरोपियों की चार्जशीट में विलंब के कारण गवाही नहीं हो सकी है, इसलिए गैंग के शेष सदस्यों के मामले में फैसला बाद में सुनाया जाएगा।

अगली पेशी में विधायक इरफान भी तलब

सुनवाई के दौरान रिजवान सहित चार आरोपियों को हाजिर किया गया, जबकि इरफान की पेशी वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए हुई। अदालती कार्यवाही शुरू होते ही मालूम हुआ कि गैंगस्टर मामले में जमानत मिलने के बाद शौकत पहलवान और मो. शरीफ ने पर्सनल बांड जमा नहीं किये हैं। ऐसे में सुनवाई को अगले पांच दिन के लिए टाल दिया गया। अब 19 मार्च को विधायक इरफान को व्यक्तिगत रूप से पेश करने का अदालत ने आदेश दिया है।

21 गवाहों को सुनने के बाद फैसले की घड़ी

डीजीसी क्रिमिनल दिलीप अवस्थी ने बताया कि पुलिस ने पहले विधायक इरफान सोलंकी और रिजवान सोलंकी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। बाद में शौकत पहलवान, इजराइल आटावाला और मोहम्मद शरीफ के खिलाफ एक साथ पूरक चार्जशीट दाखिल हुई थी। गवाही-बहस पूरी हो चुकी है। अभियोजन की तरफ से 18 गवाह, जबकि बचाव पक्ष की तरफ से तीन गवाह पेश किए गए। जिनकी गवाही के आधार पर मुकदमा फैसले तक पहुंचा है। इसमें बचाव पक्ष का गवाह रिषभ गुप्ता बयान के दो दिन बाद पलट गया था।

लोकेशन के जरिए बचाने की जोर-आजमाइश

इरफान के वकील सईद नकवी ने बताया कि इरफान-रिजवान निर्दोष है, पुलिस केवल न्यायालय को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहाकि जिस समय आगजनी हुई, उस समय रिजवान की लोकेशन लखनऊ थी और इरफान कानपुर के अलग-अलग जगहों पर था। इस मामले मे पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं है। इरफान के वकील ने कोर्ट को तर्क दिया कि आगजनी वाले प्लॉट के ठीक बगल में इरफान का पैतृक घर है। ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति आगजनी के जरिए अपने घर को खतरे में नहीं डालेगा।

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