मुंबई, (ईएमएस)। मुंबई हवाईअड्डे पर एक बुजुर्ग यात्री की व्हीलचेयर उपलब्ध नहीं कराने के कारण पैदल चलने से उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गई। मामले की जांच के बाद डीजीसीए ने एयर इंडिया कंपनी को एयरलाइन सीएआर का अनुपालन न करने का दोषी पाया है और 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. यह घटना 12 फरवरी को एयर इंडिया कंपनी के यात्री के साथ घटी थी. इस मामले में एक बुजुर्ग दंपत्ति को व्हील चेयर उपलब्ध नहीं कराने के कारण दुर्भाग्यवश एक यात्री की मौत हो गई. इस मामले की जाँच के पश्चात डीजीसीए ने एयर इंडिया पर 30 लाख का जुर्माना लगाया है. इससे टाटा ग्रुप की एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया को तगड़ा झटका लगा है। बता दें कि बीते महीने 12 फरवरी को व्हीलचेयर न मिलने के कारण एक यात्री की मौत हो गई। फ्लाइट में 80 साल का एक यात्री अपनी पत्नी के साथ सफर कर रहा था. मुंबई में उतरने के बाद यात्री ने क्रू से व्हीलचेयर मांगी. चूँकि वहाँ केवल एक व्हीलचेयर थी, इसलिए उनकी पत्नी को व्हीलचेयर दी गई। जब यह यात्री डेढ़ किलोमीटर पैदल चल रहे थे तभी उन्हें जोरदार दिल का दौरा पड़ा। अस्पताल में भर्ती कराए जाने से पहले ही उनकी मौत हो गई.
- कंपनी का दावा
इन यात्रियों ने विमान में व्हीलचेयर भी पंजीकृत कराई। बुजुर्ग की पत्नी भी व्हीलचेयर पर सफर कर रही थीं. लेकिन एयरपोर्ट पर व्हीलचेयर की कमी के कारण इस बुजुर्ग को व्हीलचेयर उपलब्ध नहीं हो पाई. काफी दूर चलने के बाद उन्हें चक्कर आया और वह गिर पड़े। इस संबंध में पूरे मामले की जांच करने वाले नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया. फिर टाटा एयरलाइन कंपनी ने 20 फरवरी को इसका जवाब भेजा. इसमें कंपनी ने दावा किया कि यात्री दूसरी व्हीलचेयर का इंतजार करने के बजाय अपनी पत्नी के साथ पैदल ही चल पड़े जिससे यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी।